Pradhanmantri Kisan Mandhan Yojana: किसानों के लिए एक नई उम्मीद
Pradhanmantri Kisan Mandhan Yojana :- भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई योजना का शुभारंभ किया – प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना का उद्देश्य देशभर के छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन प्रदान करना है।
इस आर्टिकल में हम आपको Pradhanmantri Kisan Mandhan Yojana के बारे में हरेक छोटी-छोटी जानकारी को विस्तार से बतायंगे जिससे की आप सभी लोग इस योजना का लाभ आसानी से ले पाएंगे | कैसे लेना है क्या करना है सारी जानकारी आज इस आर्टिकल के माध्यम से बताने वाले है | आप किसी भी प्रकार Sarkari Yojna, Latest Job, Result, Admit Card, Scholarship, Answer Key, University Update से जूरी सभी अपडेट पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट sarkariupdates24.in पर विजिट करे |
Pradhanmantri Kisan Mandhan Yojana (प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना) क्या है?
Pradhanmantri Kisan Mandhan Yojana (PM-KMY) एक पेंशन योजना है, जो 18 से 40 वर्ष की आयु के छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत किसान को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी।
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योजना की प्रमुख विशेषताएँ
- उम्र सीमा और अर्हता: इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, किसान की खेती योग्य जमीन 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- प्रीमियम योगदान: योजना के अंतर्गत किसान को एक निर्धारित मासिक प्रीमियम का योगदान करना होता है। यह योगदान किसान की उम्र पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, 18 वर्ष की उम्र में प्रवेश करने वाले किसान को 55 रुपये प्रति माह का योगदान करना होगा, जबकि 40 वर्ष की आयु में प्रवेश करने वाले किसान को 200 रुपये प्रति माह का योगदान करना होगा।
- सरकारी योगदान: किसान द्वारा किए गए योगदान के बराबर ही सरकार भी योगदान करेगी। उदाहरण के लिए, यदि किसान 100 रुपये का योगदान करता है, तो सरकार भी 100 रुपये का योगदान करेगी।
- पेंशन की सुविधा: 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर किसान को 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्राप्त होगी।
योजना का लाभ कैसे उठाएं?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होता है:
- पंजीकरण: किसान को अपने नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र (CSC) में जाकर पंजीकरण कराना होता है। पंजीकरण के समय किसान को आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी।
- प्रारंभिक योगदान: पंजीकरण के समय किसान को प्रथम किस्त के रूप में प्रारंभिक योगदान का भुगतान करना होता है। इसके बाद नियमित रूप से मासिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
- प्रमाणीकरण: पंजीकरण के बाद किसान के दस्तावेजों का प्रमाणीकरण किया जाता है, जिसके बाद पेंशन योजना में नामांकन की पुष्टि होती है।
योजना के लाभ
- सामाजिक सुरक्षा: यह योजना किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।
- आर्थिक स्थिरता: नियमित पेंशन की सुविधा से किसानों की आर्थिक स्थिति स्थिर रहती है और वे अपने दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
- भविष्य की चिंता से मुक्त: किसान अपनी वृद्धावस्था के लिए चिंतामुक्त रहते हैं और खेती में अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
योजना का अवलोकन | |
योजना का नाम | किसानों के लिए पेंशन योजना। |
आरंभ वर्ष | 9 अगस्त 2019 |
योजना का प्रकार | किसानों के लिए पेंशन योजना। |
लाभार्थी | छोटे और सीमांत किसान। |
लाभ | 1.वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। 2.60 वर्ष से अधिक आयु वाले किसानो को प्रति माह 3000/- रुपये पेंशन दी जाएगी। |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
आवेदन का तरीका | 1.आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। 2.निकटतम CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से ऑफ़लाइन भी कर सकते है। |
नोडल मंत्रालय | Click Here |
पेंशन की सुविधा :-
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) के अंतर्गत पेंशन की सुविधा विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह सुविधा वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यहाँ इस योजना के अंतर्गत पेंशन की सुविधा के प्रमुख बिंदु दिए जा रहे हैं:
पेंशन की सुविधा के प्रमुख बिंदु
- पेंशन राशि:
- इस योजना के तहत पात्र किसान को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद प्रति माह 3000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी।
- यह पेंशन राशि किसान के जीवनभर के लिए है, जो उन्हें उनकी वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- पेंशन का भुगतान:
- पेंशन का भुगतान सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
- मासिक पेंशन की राशि हर महीने की शुरुआत में किसान के खाते में जमा की जाएगी।
- नियमित योगदान:
- पेंशन की सुविधा प्राप्त करने के लिए किसानों को अपनी उम्र के अनुसार निर्धारित मासिक प्रीमियम का नियमित योगदान करना होता है।
- उदाहरण के लिए, यदि किसी किसान की उम्र 18 वर्ष है, तो उसे 55 रुपये प्रति माह का योगदान करना होगा, जबकि 40 वर्ष की आयु वाले किसान को 200 रुपये प्रति माह का योगदान करना होगा।
- सरकारी योगदान:
- किसान द्वारा किए गए योगदान के बराबर ही सरकार भी इस योजना में योगदान करती है।
- उदाहरण के लिए, यदि किसान 100 रुपये का योगदान करता है, तो सरकार भी 100 रुपये का योगदान करेगी, जिससे कुल 200 रुपये प्रति माह की राशि जमा होती है।
- पेंशन में अंतराल या रुकावट:
- यदि किसी कारणवश किसान नियमित योगदान नहीं कर पाता है, तो उसे छूट प्रदान की जाती है और वह पुनः योजना में शामिल हो सकता है।
- इसके लिए किसान को लंबित प्रीमियम का भुगतान करना होता है।
- पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया:
- 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर, किसान को पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसान को स्वचालित रूप से पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाता है।
योजना के बारे मे
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी पेंशन योजना है।
- इसका नोडल विभाग कृषि विभाग है।
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को शुरू करने का उद्येश्य छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
- इस योजना के तहत किसानो को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति महीना 3000/- रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है।
- इस योजना के लिए किसान और उसकी पत्नी दोनों अलग-अलग आवेदन कर सकते है।
- योजना के अंतरगर्त नामांकन के लिए लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- जिन किसानो के पास 2 हेक्टर खेती योग्य भूमि है वे किसान इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।
- यदि 60 वर्ष के पश्चात लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी का नामांकन इस योजना के तहत नहीं हुआ है तो उसे प्रति महा 1500/- रुपये पेंशन दी जाएगी।
- योजना के लिए नामांकन करते समय लाभार्थी की जो आयु होंगी उसी के आधार पर लाभार्थी और सरकार द्वारा अंशदान की राशि दी जायगी।
- नीचे दिए गए चार्ट में किसान और सरकार द्वारा कितना योगदान किया जाएगा वह दर्शाया गया है :-
प्रवेश आयु (साल) | पेंशन आयु (वर्ष) | सदस्य का योगदान (महीने के) | केंद्र सरकार का योगदान (महीने के) | कुल योगदान (महीने के) |
---|---|---|---|---|
18 | 60 | 55/- रुपये | 55/- रुपये | 110/- रुपये |
19 | 60 | 58/- रुपये | 58/- रुपये | 116/- रुपये |
20 | 60 | 61/- रुपये | 61/- रुपये | 122/- रुपये |
21 | 60 | 64/- रुपये | 64/- रुपये | 128/- रुपये |
22 | 60 | 68/- रुपये | 68/- रुपये | 136/- रुपये |
23 | 60 | 72/- रुपये | 72/- रुपये | 144/- रुपये |
24 | 60 | 76/- रुपये | 76/- रुपये | 152/- रुपये |
25 | 60 | 80/- रुपये | 80/- रुपये | 160/- रुपये |
26 | 60 | 85/- रुपये | 85/- रुपये | 170/- रुपये |
27 | 60 | 90/- रुपये | 90/- रुपये | 180/- रुपये |
28 | 60 | 95/- रुपये | 95/- रुपये | 190/- रुपये |
29 | 60 | 100/- रुपये | 100/- रुपये | 200/- रुपये |
30 | 60 | 105/- रुपये | 105/- रुपये | 210/- रुपये |
31 | 60 | 110/- रुपये | 110/- रुपये | 220/- रुपये |
32 | 60 | 120/- रुपये | 120/- रुपये | 240/- रुपये |
33 | 60 | 130/- रुपये | 130/- रुपये | 260/- रुपये |
34 | 60 | 140/- रुपये | 140/- रुपये | 280/- रुपये |
35 | 60 | 150/- रुपये | 150/- रुपये | 300/- रुपये |
36 | 60 | 160/- रुपये | 160/- रुपये | 320/- रुपये |
37 | 60 | 170/- रुपये | 170/- रुपये | 340/- रुपये |
38 | 60 | 180/- रुपये | 180/- रुपये | 360/- रुपये |
39 | 60 | 190/- रुपये | 190/- रुपये | 380/- रुपये |
40 | 60 | 200/- रुपये | 200/- रुपये | 400/- रुपये |
योजना का महत्व
- आर्थिक स्थिरता: नियमित पेंशन की सुविधा से किसानों को आर्थिक स्थिरता मिलती है, जिससे वे अपने दैनिक खर्चों को आसानी से पूरा कर सकते हैं।
- सामाजिक सम्मान: पेंशन मिलने से किसान समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकते हैं और अपनी वृद्धावस्था में आत्मनिर्भर रह सकते हैं।
- भविष्य की सुरक्षा: पेंशन योजना के कारण किसान अपनी वृद्धावस्था के बारे में चिंतामुक्त रहते हैं और वे अपनी खेती और अन्य कार्यों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन सुविधा किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा का साधन है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारता है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानित जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करता है। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए समय पर पंजीकरण कराना चाहिए और नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान करना चाहिए, ताकि वे अपनी वृद्धावस्था में आर्थिक समस्याओं से मुक्त रह सकें।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक महत्वपूर्ण कदम है जो किसानों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। यह योजना न केवल किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा प्रदान करती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानित जीवन जीने में भी मदद करती है। किसानों के उत्थान और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए इस तरह की योजनाएं अत्यंत आवश्यक हैं।
यदि आप एक किसान हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आज ही अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर पंजीकरण कराएं और अपने भविष्य को सुरक्षित करें।