Bihar Viklang Pension Yojana : जाने पूरी प्रक्रिया

Bihar Viklang Pension Yojana राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के दिव्यांग (विकलांग) नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। Bihar Viklang Pension Yojana के तहत, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को एक निश्चित राशि 400 की मासिक पेंशन दी जाती है, जिससे वे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और आत्मनिर्भर जीवन जीने में सक्षम हो सकें। Bihar Viklang Pension Yojana का मुख्य लक्ष्य विकलांग व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना और उन्हें समाज में समान अधिकार और अवसर प्रदान करना है।

पेंशन प्राप्त करने के लिए, लाभार्थियों को सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है, जिसमें विकलांगता का प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं। बिहार विकलांग पेंशन योजना दिव्यांग जनों के लिए एक सहारा है, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है।आज के इस आर्टिकल में हम Bihar Viklang Pension Yojana के बारे सभी छोटे- बड़े जानकरी देने वाले है | तो आप इस आर्टिकल को आप लास्ट तक जरूर पढियेगा | धन्यवाद

Bihar Viklang Pension Yojana उद्देश्य

Bihar Viklang Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य के दिव्यांग (विकलांग) नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना है। यह योजना शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करती है। योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:

  1. आर्थिक सहायता: विकलांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें।
  2. जीवन स्तर में सुधार: दिव्यांग जनों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और उन्हें समाज में समान अधिकार दिलाना।
  3. समानता और सम्मान: विकलांग व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने और उन्हें समानता, सम्मान, और आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए प्रेरित करना।
  4. स्वावलंबन को बढ़ावा: विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनने में सहायता करना, जिससे वे दूसरों पर निर्भर न रहें।
  5. सामाजिक सुरक्षा: दिव्यांग जनों को सामाजिक सुरक्षा का एहसास दिलाना और उनके प्रति सरकार की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना।

Bihar Viklang Pension Yojana लाभ

Bihar Viklang Pension Yojana, राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को अनेक आर्थिक और सामाजिक लाभ प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा और समाज में एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना है। योजना के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:

  1. आर्थिक सहायता: Bihar Viklang Pension Yojana के तहत पात्र विकलांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। यह पेंशन राशि आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग जनों के लिए एक बड़ी मदद साबित होती है।
  2. जीवन स्तर में सुधार: मासिक पेंशन के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार होता है, जिससे वे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, दवा, और अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा कर सकते हैं।
  3. स्वावलंबन: Bihar Viklang Pension Yojana विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है, जिससे वे किसी पर निर्भर रहने की बजाय अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सकते हैं।
  4. सामाजिक समावेश: Bihar Viklang Pension Yojana दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर प्रदान करती है, जिससे वे सामाजिक भेदभाव का सामना किए बिना सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं।
  5. समान अवसर: Bihar Viklang Pension Yojana दिव्यांग जनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर समान अवसर प्रदान करती है, जिससे वे अपने कौशल और क्षमताओं का उपयोग करके बेहतर जीवन जी सकें।
  6. सरकारी समर्थन और सुरक्षा: Bihar Viklang Pension Yojana के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को सरकार की ओर से समर्थन और सुरक्षा का एहसास होता है, जो उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सशक्त बनाता है।
Bihar Viklang Pension Yojana
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Bihar Viklang Pension Yojana पात्रता

Bihar Viklang Pension Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। योजना का उद्देश्य केवल उन विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना है जो वास्तव में इसकी आवश्यकता रखते हैं। इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्रता की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं:

  1. निवास स्थान: लाभार्थी बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसके लिए निवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  2. विकलांगता का प्रतिशत: योजना का लाभ केवल उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनकी विकलांगता 40% या उससे अधिक हो। विकलांगता प्रमाणपत्र किसी मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल या सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।
  3. आयु सीमा: Bihar Viklang Pension Yojana के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को Bihar Viklang Pension Yojana का लाभ नहीं मिलता है।
  4. आर्थिक स्थिति: लाभार्थी की पारिवारिक आय एक निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है। गरीबी रेखा से नीचे (BPL) वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।
  5. अन्य पेंशन योजनाओं से स्वतंत्रता: लाभार्थी किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना, जैसे वृद्धावस्था पेंशन या किसी अन्य विकलांगता पेंशन, का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
  6. बैंक खाता: लाभार्थी के नाम पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए, क्योंकि पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है।

बिहार विकलांग पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • विकलांगता प्रमाणपत्र
  • निवास प्रमाणपत्र
  • आय प्रमाणपत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • पारिवारिक पहचान पत्र (यदि लागू हो)
  • फोटो पहचान प्रमाण (यदि आवश्यक हो)

बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि

Bihar Viklang Pension Yojana के तहत राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग (विकलांग) व्यक्तियों को प्रति माह ₹400 की पेंशन प्रदान की जाती है। इस पेंशन का उद्देश्य शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें।

यह राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से हर महीने जमा की जाती है, जिससे पेंशन प्राप्त करने में पारदर्शिता और सुविधा बनी रहती है। ₹400 की पेंशन राशि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता है, जो उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। सरकार भविष्य में पेंशन राशि में वृद्धि का भी निर्णय ले सकती है, ताकि लाभार्थियों को महंगाई के प्रभाव से बचाया जा सके और उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। यह योजना विकलांग जनों के लिए एक बड़ी राहत है, जो उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा देती है।

Bihar Viklang Pension Yojana आवेदन प्रक्रिया

Bihar Viklang Pension Yojana के तहत आवेदन करने के लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की प्रक्रिया उपलब्ध कराई है। आवेदन प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए लाभार्थी निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:

Bihar Viklang Pension Yojana ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
  2. नई आवेदन फॉर्म पर क्लिक करें:
    • वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर “नई आवेदन” या “Apply for Pension” लिंक पर क्लिक करें।
  3. पंजीकरण करें:
    • यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो “New Registration” पर क्लिक करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि भरें।
  4. आवेदन फॉर्म भरें:
    • लॉगिन करने के बाद, विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरें। इसमें आपका नाम, विकलांगता का प्रकार, विकलांगता प्रमाणपत्र संख्या, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक जानकारी भरें।
  5. दस्तावेज़ अपलोड करें:
    • आवश्यक दस्तावेज जैसे विकलांगता प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाणपत्र और बैंक पासबुक की प्रतिलिपि अपलोड करें।
  6. फॉर्म सबमिट करें:
    • सभी जानकारी और दस्तावेज़ सही तरीके से भरने और अपलोड करने के बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
  7. संदेश प्राप्त करें:
    • आवेदन सबमिट करने के बाद, आपको एक रसीद या आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिसे भविष्य में आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए सुरक्षित रखें।

Bihar Viklang Pension Yojana ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. निकटतम ब्लॉक या जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय जाएं:
    • अपने निकटतम ब्लॉक या जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से संपर्क करें।
  2. आवेदन फॉर्म प्राप्त करें:
    • कार्यालय से विकलांग पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  3. फॉर्म भरें:
    • आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी और आवश्यक विवरण भरें।
  4. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें:
    • फॉर्म के साथ विकलांगता प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाणपत्र, और बैंक पासबुक की प्रतिलिपि संलग्न करें।
  5. फॉर्म जमा करें:
    • फॉर्म को सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में जमा करें।
  6. रसीद प्राप्त करें:
    • आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक रसीद या आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जो आपके आवेदन की स्थिति जानने के लिए आवश्यक होगी।

नोट:

  • आवेदन करते समय सभी जानकारी और दस्तावेज़ सही तरीके से प्रस्तुत करें ताकि आवेदन में कोई त्रुटि न हो।
  • आवेदन की स्थिति समय-समय पर चेक करते रहें ताकि आपको अपने आवेदन की प्रगति की जानकारी मिलती रहे।

ऑनलाइन स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
  2. लॉगिन पेज पर क्लिक करें:
    • होमपेज पर “आवेदन की स्थिति” या “Application Status” लिंक पर क्लिक करें।
  3. आवेदन संख्या दर्ज करें:
    • आवेदन संख्या (Application ID) और अन्य मांगी गई जानकारी जैसे कि आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  4. कैप्चा भरें:
    • स्क्रीन पर दिखाई देने वाले कैप्चा कोड को सही तरीके से भरें।
  5. स्टेटस चेक करें:
    • सभी जानकारी भरने के बाद, “सबमिट” या “Check Status” बटन पर क्लिक करें।
  6. स्टेटस देखें:
    • आपके आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी, जहां आप देख सकते हैं कि आपका आवेदन स्वीकार किया गया है, लंबित है, या अस्वीकार कर दिया गया है।

महत्वपूर्ण बातें

  • रसीद/आवेदन संख्या सुरक्षित रखें: स्टेटस चेक करने के लिए आवेदन के समय प्राप्त रसीद या आवेदन संख्या की आवश्यकता होगी। इसे सुरक्षित रखें।
  • दस्तावेज़ सही रहें: यदि आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है, तो कारण जानें और सुधार करके दोबारा आवेदन करें।
  • समस्या होने पर संपर्क करें: यदि स्टेटस चेक करने में कोई समस्या आती है, तो आप संबंधित सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या वेबसाइट पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
बिहार विकलांग पेंशन योजना के महत्वपूर्ण लिंक
बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइटClick Here
विकलांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्मClick Here
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CM Yojana Click Here
PM YojanaClick Here

निष्कर्ष

बिहार विकलांग पेंशन योजना दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है और उनके जीवन में सुधार लाती है। प्रति माह ₹400 की पेंशन राशि के माध्यम से, इस योजना का उद्देश्य विकलांग जनों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है, और आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से पूरा किया जा सकता है। पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित होती है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उचित जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के पालन से लाभार्थी इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।

Author

  • Dhiraj kumar

    धीरज कुमार sarkariupdates24.in वेबसाइट के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं जो पिछले 2 वर्षो से लगातार शिक्षा से जुड़ी सभी जानकारी आपको देते आ रहे हैं धीरज कुमार बिहार के एक छोटे से जिला सीतामढ़ी के रहने वाले हैं इन्होनें स्नातक पार्ट 3 की पढ़ाई BRABU Muzaffarpur के अंतर्गत आने वाली PUP College से पूरा किये हैं, इनके द्वारा सबसे पहले सरकारी नौकरी, सरकारी योजना, रिजल्ट, स्कॉलरशिप, एवं यूनिवर्सिटी अपडेट से जुड़ी सभी जानकारी ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से दिया जाता हैं

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